इस आर्टिकल में भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया क्या है, संसद में साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पारित करने की विधि क्या है आदि के बारे में चर्चा की गई है।
सामान्यतया विधेयक 2 प्रकार के होते हैं : साधारण विधेयक (Ordinary Bills) और धन विधेयक या वित्त विधेयक (Money Bills)। इन दोनों प्रकार के विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया में अंतर है। इस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे कि संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है / संसद में कानून कैसे बनते हैं।
संसद में साधारण विधेयक पारित करने की विधि क्या है
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधेयक शासन की ओर से किसी मंत्री द्वारा अथवा संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है।
जब विधेयक शासन की ओर से किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे ‘सरकारी विधेयक’ कहते हैं और जब इसे किसी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है तो इसे ‘गैर सरकारी विधेयक’ या ‘निजी सदस्य का विधेयक’ कहते हैं।
इंग्लैंड की भांति भारत में भी विधेयक के तीन वाचन होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं –
प्रथम वाचन : विधेयक को प्रस्तावित करना
कुछ विषयों से संबंधित विधायकों को सदन में प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक। साधारणतया किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने की आज्ञा प्राप्त करने के लिए एक माह का नोटिस देना आवश्यक होता है।
यदि कोई सदस्य किसी विधेयक को पेश करना चाहता है, तो उसे सदन की आज्ञा लेनी होती है। आगे मिलने पर विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य, यदि विधेयक महत्वपूर्ण हुआ, तो उसकी मुख्य बातों के संबंध में एक भाषण भी दे सकता है। इसी समय विधेयक के विरोधी सदस्य द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं।
यही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है और इसके बाद विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। परंतु जब कभी लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को सदन में पेश करने की आज्ञा प्रदान करने के पूर्व ही उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे दे, तो इससे प्रथम वचन पूरा हुआ समझ लिया जाता है।
द्वितीय वाचन : इसके बाद एक निश्चित दिन विधेयक का द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है। उस दिन विधेयक का प्रस्तावक इन तीन में से कोई एक प्रस्ताव रखता है –
- विधायक प्रवर समिति को विचारार्थ सौंप दिया जाए।
- जनमत जानने के लिए प्रस्तावित किया जाए।
- उस पर तत्काल ही विचार किया जाए।
साधारणतः अति आवश्यक सरकारी अथवा विवाद रहित विधायकों को छोड़कर अन्य विधेयकों पर तत्काल विचार नहीं किया जाता है। समाज सुधार संबंधी विधेयक बहुधा जनमत जानने के लिए प्रसारित किए जाते हैं किंतु अधिकांश विधायकों पर विचार हेतु प्रवर समितियां बना दी जाती हैं।
उनमें से कोई सा भी प्रस्ताव पास होने पर सदन में विधेयक के मूल सिद्धांतों पर वाद विवाद होता है। इस समय विस्तार की बातों पर वाद विवाद नहीं होता और ना ही कोई संशोधन पेश किया जाता है।
इसके उपरांत विधेयक तीसरी स्थिति में आता है, जिसे समिति स्तर कहते हैं। प्रवर समिति में विधेयक का प्रस्तावक तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। प्रवर समिति विधेयकों की प्रत्येक धारा पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करती और उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करती है।
इसके उपरांत विधेयक का प्रस्तावक निश्चित दिन सदन के सम्मुख प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने का प्रस्ताव रखता है। उसके स्वीकार हो जाने पर सदन में विधेयक के संशोधित रूप की एक-एक धारा पर विस्तारपूर्वक विचार होता है। इस समय विचाराधीन अनुच्छेद या उसके खंड पर सदस्य अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत करते हैं।
पहले संशोधन पर वाद विवाद होता है और उस पर मत लिया जाता है, तब संशोधित अनुच्छेद पर मत लिया जाता है। इस प्रकार विधेयक के एक एक अनुच्छेद को स्वीकार तथा अस्वीकार किया जाता है। वस्तुतः विधेयक के पास होने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण यही होता है।
तृतीय वाचन – अंत में, विधेयक को किसी निश्चित दिन सदन के विचारार्थ लाया जाता है, यह वाचन मुख्यता औपचारिक ही होता है, क्योंकि इस चरण में विधेयक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
तृतीय वाचन में साधारणतया विधेयक के अस्पष्ट शब्दों को अधिक स्पष्ट करने और उसमें भाषा संबंधी सुधार किए जाते हैं। विधेयक पर मत लिए जाते हैं और यदि बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तो सदन का अध्यक्ष विधेयक को पास हुआ प्रमाणित करके उसे दूसरे सदन में भेज देता है।
दूसरे सदन द्वारा भी विधेयक के संबंध में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकृत किए जाने या उसमें ऐसे संशोधन किए जाने पर जो प्रथम सदन को स्वीकार्य न हो, अनुच्छेद 108 के अनुसार, राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है और संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर विधेयक के भाग्य का निर्णय होता है।
यदि दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक पर कोई कार्यवाही न करें, तो भी राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलवा सकता है।
सामान्यतया प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन आदि स्थितियों में विधेयक पर विधिवत रूप से मतदान होता है लेकिन कभी-कभी विधेयक ऐसे विषय से संबंधित होता है जिस पर सदन की सामान्य सहमति हो।
ऐसी स्थिति में सदस्य मौखिक रूप में और एक साथ घोषणा कर सकते हैं कि ‘हम विधेयक को स्वीकार करते हैं।’ इस प्रकार की घोषणा को ध्वनि मत (Voice Vote) कहते हैं और इस मौखिक घोषणा के आधार पर विधेयक को स्वीकृत समझा जाता हैै।
लेकिन यदि सदन का एक भी सदस्य इस बात की मांग करें कि विधेयक पर मतदान होना चाहिए तो विधेयक पर मतदान होता है। संसद के समान राज्य विधानमंडल में भी ध्वनिमत की स्थिति को अपनाया जा सकता है।
विधेयक के दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृति या अस्वीकृत कर सकता है या विवेक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने पर यदि दोनों सदन विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के स्वीकार कर लेते हैं तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है।
संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जाने की प्रक्रिया क्या है
संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जाने की भी वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया साधारण विधायकों के पास किए जाने की है। अंतर केवल यह है कि संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार के विधेयकों के लिए संसद के दोनों सदनों से पृथक-पृथक स्वीकृत होना आवश्यक है।
वित्त विधेयक पारित करने की विधि क्या है
साधारणतया आय-व्यय से संबंधित सभी विधेयक वित्त विधेयक कहे जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में यह स्पष्ट भी किया गया है कि किस प्रकार के विधेयक वित्त विधेयक कहे जाएंगे। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
वित्त विधेयक पारित करने की भी प्रक्रिया लगभग वही है जो साधारण विधेयक पारित करने की है, फिर भी इस संबंध में कुछ विशेष बातें हैं –
(1) वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं और ये विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकते हैं, राज्यसभा में नहीं।
(2) लोकसभा द्वारा पारित होने पर वित्त विधेयक राज्य सभा में उपस्थित किए जाते हैं और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर वित्त विधेयक पर अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश स्वीकार ना करें, तो विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है, जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित हुआ था।
यदि राज्यसभा 14 दिन में विधेयक पर अपना मत व्यक्त नहीं करती है तो 14 दिन की समाप्ति पर विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
विधि निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम वाचन क्या होता है?
उत्तर : विधि निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम वाचन विधेयक को प्रस्तावित करना होता है। विधेयक को प्रस्तावित करने से पहले एक माह का नोटिस देना आवश्यक है।
राज्यों में कानून बनाने के बाद उस पर किसके हस्ताक्षर होते है?
उत्तर : जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधान-मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल निर्णय लेगा कि वह विधेयक को अनुमति दे या रोक ले। इसके अलावा राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है।
भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है?
उत्तर : भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड की भांति भारत में भी विधेयक के तीन वाचन प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होते हैं।